RBI के इस बड़े फैसले के बाद छोटे बैंकों की खुलेगी किस्मत,SBI,PNB और विदेशी बैंकों की निकलेगी हेंकड़ी

RBI के इस बड़े फैसले के बाद छोटे बैंकों की खुलेगी किस्मत,SBI,PNB और विदेशी बैंकों की निकलेगी हेंकड़ी: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया लगातार अपना कार्य करता जा रहा है सामने आ रही है कि आरबीआई ने नियमित बैंक बनने के लिए शुक्रवार को स्मॉल फाइनेंस बैंकों से आवेदन आमंत्रित किया है. इसके अंदर आरबीआई का कहना है कि 1000 करोड रुपए की न्यूनतम नेटवर्थ होना अनिवार्य है और इन्हीं सभी मानदंडों को पूरा करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

आरबीआई ने नवंबर 2014 में प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस देने से संबंधित आदेश जारी किए थे और अब इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित करीब एक दर्जन SFB है.

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ऐसे में केंद्रीय बैंक के द्वारा कहा गया है कि नियमित बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम नेटवर्क 1000 करोड़ होनी चाहिए इन सबके अलावा उसे बैंक के शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर मार्केट में सूची बंद होने अनिवार्य हैं.

बीते वर्षों में स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध लाभ भी होना चाहिए और पिछले दो सालों में उसका GNPA और NNPA क्रमसः 3% और 1% से कम या उसके बराबर तो होना ही चाहिए।

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2019 में ही हो गई थी सभी प्रक्रिया

RBI के द्वारा शेयर धारिता के संदर्भ में कहा गया है कि पात्र स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक चिन्हित प्रमोटर होने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है हालांकि पत्र स्मॉल फाइनेंस बैंक में मौजूद पर मोटर यदि कोई है नियमित बैंक में तब्दील होने पर प्रमोटर के रूप में बने ही रहेंगे।

इन सबके अलावा संक्रमण अवधि के दौरान ही स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नए प्रमोटर्स को शामिल करने या फिर उनमें बदलाव करने की कोई भी मंजूरी आरबीआई के द्वारा नहीं दी जाएगी दिसंबर 2019 में ही आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को नियमित बैंकों में बदलने से संबंधित प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी थी.

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